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खुलासा: देेहरादून के पार्षद अब तक छः बार डिप्टी मेयर चुनने व चुने जाने से वंछित रहे!

देहरादून/उत्तराखण्ड: 14 Dec.–2023: राज्य की जनता व जनप्रतिनिधियों के लोेकतांत्रिक अधिकारों का हो रहा है हनन का खुलासा हुआ है। बता दे कि उत्तराखंड में पुराने 8 नगर निगम है।  राज्य में निकाय चुनाव के संबंध में  उत्तराखंड गठन के बाद पहले नगर निगम देहरादून का गठन 2003 में तथा 2011 में दो नगर निगम हरिद्वार व हल्द्वानी का गठन हुआ। इसके बाद 2013 में तीन नगर निगम रूदपुर काशीपुर तथा रूड़की तथा 2017 मे ऋषिकेेश तथा कोेटद्वार नगर निगम का गठन हुआ।

वही जिसमें राज्य में निकाय चुनाव के संबंध में देहरादून नगर निगम में ही केवल 2003 व 2006 में उप महापौैर/उप नगर प्रमुख/डिप्टी मेयर के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराये गये हैै। वही जिसमें नदीम को उपलब्ध सूचना के अनुसार 2003 के चुनाव में उमेश शर्मा तथा 2006 के चुनाव में अजीत रावत देेहरादून के डिप्टी मेयर चुने गये थे। इसके बाद 2008 में पार्षदोें के चुनाव के बाद तथा 2011 में डिप्टी मेयर का कार्यकाल पूरा होनेे पर 2013 में पार्षदों केे चुनाव के बाद तथा 2016 में कार्यकाल पूरा होने पर तथा 2018 में तथा ढाई वर्ष बाद 2020 में डिप्टी मेयर का चुनाव होना चाहियेे था इस प्रकार देेहरादून के पार्षद अब तक छः बार डिप्टी मेयर चुनने व चुने जाने केे अवसर से वंछित रहे है।

इस दौरान  काशीपुर रूद्रपुर, हल्द्वानी, हरिद्वार तथा रूड़की नगर निगम में पहले पार्षद व महापौर चुनाव 2013 मे हुये। इसके उपरान्त 2013 में तथा कार्यकाल पूरा होने पर 2016 तथा 2018 तथा 2020 में डिप्टी मेयर/उपमहापौैर का चुनाव होना चाहिये था जो नहीं कराया गया। इन नगर निगमों में पार्षद चार बार उपमहापौैर चुनने व चुने जानेे के अधिकार से वंछित रहे है।

वही जिसमें सबसेे नयेे नगर निगम ऋषिकेश तथा कोटद्वार का गठन 2017 में हुआ लेकिन पार्षदों का चुनाव 2018 में हुआ। पार्षदों के चुनाव के बाद तथा 2020 में इसमें भी उप महापौैर/डिप्टी मेयर चुना जाना चाहिये था लेकिन कार्यकाल समाप्त होने तक भी यह चुनाव नहीं कराये गये हैै तथा पार्षद दो बार डिप्टी मेयर चुने जाने व चुनने के अधिकार से वंछित है।

इस दौरान राज्य में निकाय चुनाव को लेकर आज सूचना के अधिकार के तहत खुलासा हुआ। वही जिसमंे उत्तराखंड के पुराने आठों नगर निगमों के पार्षदों का कार्यकाल उपमहापौर चुने जाने का इंतजार करते-करते समाप्त हो गया। राज्य चुनाव आयोग को शासन द्वारा आरक्षण सम्बन्धी अधिसूचना उपलब्ध न कराने से उपमहापौर का चुनाव नहीं हो सका। यह बड़ा खुलासा सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन को राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से हुआ।

वही राज्य में निकाय चुनाव के संबंध में काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन ने राज्य निर्वाचन आयोेग के लोक सूचना अधिकारी से नगर निगमों के उप महापौैर/डिप्टी मेयर के चुनाव सम्बन्धी सूचना मांगी थी इसके उत्तर में राज्य निर्वाचन आयोेग के लोक सूचना अधिकारी/सहायक आयुक्त राजकुमार वर्मा द्वारा अपने पत्रांक 804 से सूचना उपलब्ध करायी है। इससे पूर्व पत्रांक 4302 से 2020 तक की सूचना उपलब्ध करायी गयी है।

इस दौरान कानून के जानकार तथा नगर निगम चुनाव कानून सहित 44 कानूनी व जागरूकता पुस्तकों के लेखक नदीम उद्दीन ने बताया कि नगर निगम अधिनियम की धारा 10 केे अनुसार नगर निगम में एक उपमहापौैर का प्रावधान हैै जिसे महापौैर की स्थायी व अस्थायी अनुपस्थिति में उसके कार्यों को करने का अधिकार होता हैै। इसके अतिरिक्त धारा 54 के अनुसार वह नगर निगम की विकास समिति का पदेन सभापति होता है। उप महापौैर को पार्षदों द्वारा पार्षदों में से चुना जाता है औैर इसके चुनाव पर आरक्षण नियम लागू होते हैं। उप महापौैर का कार्यकाल ढाई वर्ष या पार्षद के रूप में उसके कार्यकाल, जो भी पहले हो तक होेता है। इस प्रकार एक महापौैर/निगम के कार्यालय में दो बार उपमहापौैर का चुनाव होना चाहिये।

वही इसी के साथ राज्य में निकाय चुनाव के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोेग के लोेक सूूचना अधिकारी ने  नदीम को चुनाव न कराने का कोई कारण तो नहीं बताया है लेकिन आयोेग द्वारा सचिव शहरी विकास, उत्तराखंड शासन को भेेजे पत्रों की प्रतियां उपलब्ध करायी हैै जिसमें इन पदोें के आरक्षण की अधिसूचना उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी हैै।

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