उत्तराखंडनैनीताल/हल्द्वानी

हाईकोर्ट ने की मास्टर माइंड की जमानत अर्जी खारिज!

उत्तराखण्ड : 02 सितम्बर 2024 , उत्तराखण्ड नैनीताल हाईकोर्ट की एकल बैंच द्वारा हल्द्वानी बनभूलपुर हिंसा के मास्टर माइंड अब्दुल मलिक की जमानत अर्जी नैनीताल हाईकोर्ट  द्वारा खारिज कर दी गयी है। एक सप्ताह पूर्व इसी घटना के 50 आरोपियों को हाईकोर्ट ने पुलिस की ढीले जांच का लाभ देते हुए जमानत दे दी थी। बता दें कि 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा के दौरान सरकारी संपत्ति वाहनों और पुलिस थाने को जला दिया गया था, इस घटना में पांच लोगों की मौत भी हुई थी।

इस दौरान हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा के मास्टर माइंड अब्दुल मलिक की जमानत अर्जी की सुनवाई नैनीताल हाई कोर्ट की एकलपीठ की जगह खंडपीठ करेगी। एकलपीठ ने आज ये निर्णय दिया है। यानि फिलहाल जमानत पर निर्णय टल गया है।

उल्लेखनीय है कि एक सप्ताह पूर्व इसी घटना के 50 आरोपियों को हाईकोर्ट ने पुलिस की ढीले जांच का लाभ देते हुए जमानत दे दी थी। इसी प्रकरण के जमीनी दस्तावेजों में हेर फेर के मामले में अब्दुल मलिक की पत्नी सोफिया की जमानत की अर्जी दो हफ्ते पहले मंजूर हो गई थी। नैनीताल जिला प्रशासन के अनुरोध पर डीजीपी उत्तराखंड ने प्रवर्तन निदेशालय को अब्दुल मलिक की संपत्ति की जांच के लिए अनुरोध पत्र भी भेजा है। दो दिन पहले अब्दुल मलिक की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था जिस पर आज निर्णय सुनाया गया कि जमानत की अर्जी खारिज की जाती है।

जानकारी के अनुसार जमानत की अर्जी पर सुनवाई एकलपीठ सुनेगी या खंडपीठ सुनेगी इस पर दोनों पक्षों के बीच बहस हुई थी। जिस पर हाई कोर्ट की एकल पीठ ने कहा है कि जमानत की अर्जी सुनवाई आगे अब खंडपीठ करेगी। लिहाजा अब पुनः अब्दुल मलिक के वकीलों को खंडपीठ के आगे सुनवाई के लिए जाना होगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button