
उत्तराखंड: 29 Oct. 2026, देहरादून / राजधानी स्थित देहरादून जनपद के प्रमेंद्र डोबाल (SSP) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकद्वारा सभी अधीनस्थों को अपने-अपने क्षेत्र में मुख्य मार्गो, फुटपाथों पर अस्थाई अतिक्रमण कर आवागमन बाधित करने वालो के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
वही जिसमें निर्देशों के अनुपालन में पुलिस द्वारा बसंत विहार तथा प्रेमनगर क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर नियमों का उल्लंघन कर अव्यवस्था फैलाने तथा यातायात व्यवस्था को बाधित करने वाले रेहड़ी/ठेली संचालकों के विरुद्ध अभियान चलाकर 56 रेहड़ी/ठेली संचालकों का 81 पुलिस एक्ट के अंतर्गत चालान कर 14000/- रुपये का जुर्माना किया गया। साथ ही भविष्य में इस प्रकार के कृत्यों की पुनरावृत्ति करते हुए पाए जाने पर कठोर वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
सार्वजनिक स्थानों पर अस्थायी अतिक्रमण कर यातायात व्यवस्था को बाधित करने वालो के विरुद्ध मुख्य मार्गो/ फुटपाथों पर आवागमन बाधित करने वाले 56 फड़/ठेली वालों का 81 पुलिस एक्ट के अंतर्गत चालान कर किया 14 हज़ार रुपये का जुर्माना



