कोलकाता /उत्तराखण्ड : 20 अगस्त 2024 , मंगलवार को प्राप्त जानकारी के अनुसार कोलकाता बलात्कार और हत्या मामले के मद्देनजर पश्चिम बंगाल सरकार ने अस्पतालों में महिला कर्मियों की सुरक्षा के लिए 17 सूत्री दिशानिर्देश जारी किए हैं। हालाँकि, महिलाओं के लिए रात की पाली को कम करने के दिशानिर्देशों में से एक की तीखी आलोचना हुई है। महिलाओं के प्रति प्रतिगामी रवैया महिलाओं के लिए काम करने वाले एक सामाजिक संगठन ने इस दिशा निर्देश पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि यह महिलाओं के प्रति उसी प्रतिगामी रवैये पर आधारित है जिससे स्पष्ट रूप से लड़ने के लिए दिशानिर्देश बनाए गए हैं। कुछ अन्य लोगों ने कहा कि जब हिंसा का स्रोत कार्यस्थल ही है तो महिलाओं को कार्यस्थल या कार्यबल से क्यों हटाया जाना चाहिए? महिलाओं के लिए काम करने वाले एक अन्य संगठन ने कहा कि दिशा निर्देश अदूरदर्शी, प्रतिगामी और हानिकारक है।
वही इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार का कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि महिलाएं राज्य में कहीं भी सुरक्षित और सम्मान के साथ काम कर सकें. उन्होंने यह भी कहा कि डॉक्टरों, नर्सों, आशा कार्यकर्ताओं, गिग श्रमिकों, महिलाओं को रात के दौरान विभिन्न व्यवसायों में काम करना पड़ता है। कुछ अन्य लोगों ने कहा कि यदि रात्रि पाली में कटौती केवल महिला डॉक्टरों के लिए है, तो यह दिशानिर्देश एक विशेष वर्ग की महिलाओं के लिए चयनात्मक सुरक्षा की बू आती है। उनका मानना है कि अगर उनके काम के घंटे कम कर दिए जाएंगे तो कई महिलाएं अपनी नौकरी और आय खो देंगी। फिर भी कुछ अन्य लोगों ने कहा कि दिशानिर्देश महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है।