दिल्ली

जमानत के लिए इंजीनियर राशिद ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, NIA को नोटिस जारी

नई दिल्ली/उत्तराखण्ड : 21 अगस्त 2024 ,। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को सांसद राशिद इंजीनियर की नियमित जमानत की मांग वाली अर्जी पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जवाब मांगा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) चंद्रजीत सिंह ने मामले की सुनवाई 28 अगस्त के लिए निर्धारित की है। इससे पहले इसी अदालत ने 2 जुलाई को राशिद को 5 जुलाई को शपथ लेने के लिए दो घंटे की हिरासत पैरोल दी थी। अवामी इत्तेहाद पार्टी के प्रमुख और दो बार के पूर्व विधायक राशिद को 2019 में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह राष्ट्रीय राजधानी की तिहाड़ जेल में बंद हैं। राशिद ने इस साल की शुरुआत में जम्मू-कश्मीर के बारामुल्ला निर्वाचन क्षेत्र से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ा था और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराकर 2,04,142 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। एनआईए ने उन्हें कथित आतंकी वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत अभ्यारोपित किया है। वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। पूर्व विधायक का नाम कश्मीरी व्यवसायी जहूर वटाली के खिलाफ जांच के दौरान सामने आया था।
वटाली को एनआईए ने घाटी में आतंकवादी संगठनों और अलगाववादियों का कथित रूप से वित्त पोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। एनआईए ने इस मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक, लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन समेत कई लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई अदालत ने मलिक को 2022 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button