अरविंद केजरीवाल की याचिका पर CBI को दिल्ली HC का नोटिस, 17 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया। मामले की सुनवाई जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की अध्यक्षता वाली बेंच ने की। कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर 7 दिन के अंदर जवाब मांगा है।
केजरीवाल ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक ने ट्रायल कोर्ट के 26 जून के आदेश को भी चुनौती दी, जिसके द्वारा उन्हें तीन दिनों के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में भेज दिया गया था। 29 जून को, ट्रायल कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जिसमें कहा गया था कि उनका नाम मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक के रूप में सामने आया है और चूंकि जांच अभी भी जारी है, इसलिए उनसे आगे हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता हो सकती है। केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज संबंधित धन-शोधन मामले में 3 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में थे। सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष दावा किया था कि आप प्रमुख ने जांच में सहयोग नहीं किया और जानबूझकर गोल-मोल जवाब दिए। संघीय एजेंसी ने यह भी आशंका जताई थी कि केजरीवाल गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। 26 जून को केजरीवाल को तीन दिनों के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजते समय, ट्रायल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने से इनकार कर दिया था।