3 दिन की CBI हिरासत आज खत्म हो रही, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को उत्पाद नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की मांग करने वाली केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। न्यायिक हिरासत की मांग को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में दी गई अर्जी में सीबीआई ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और जानबूझकर सवालों के सीधे जवाब देने से बच रहे हैं। केजरीवाल एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति हैं जो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। सीएम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और उन्होंने सवालों के उचित और सीधे जवाब नहीं दिए।सीबीआई ने कहा कि ‘केजरीवाल यह भी नहीं बता सके कि कोविड की दूसरी लहर के दौरान, संशोधित उत्पाद शुल्क नीति के लिए कैबिनेट की मंजूरी सिर्फ एक दिन के भीतर जल्दबाजी में क्यों प्राप्त की गई, जबकि साउथ ग्रुप के आरोपी व्यक्ति दिल्ली में डेरा डाले हुए थे और थे बैठकें कर रहे हैं। वह भी अपने करीबी सहयोगी विजय नायर के साथ। केजरीवाल नायर और विभिन्न हितधारकों के साथ उनकी बैठकों के बारे में सवालों से भी बचते रहे।कथित उत्पाद शुल्क घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद दिल्ली की अदालत ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तीन दिनों के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था। केजरीवाल को दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति के मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। 21 मार्च को, उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अब समाप्त हो चुकी नीति से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। उन्हें निचली अदालत से जमानत मिल गई थी जिस पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी।