देहरादून/उत्तराखण्ड: 22-SEP.–2023: शुक्रवार को देहरादून /राजधानी में दिये तले अंधेरा वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। RTI एक्टिविस्ट (Advo.) विकेश नेगी को RTI से जानकारी मिली है कि देहरादून शहर में बिल्डिंग मटिरियल का कारोबार अवैध ढंग से चल रहा है और इससे सरकार को राजस्व का भारी घाटा हो रहा है। वही जिसमें देहरादून में रेत-बजरी और रोड़ी की दुकानें बिना लाइसेंस और बिना अनुमति के ही चल रही हैं। साथ ही राजधानी दून के बाहरी इलाकों में कुछ गिने-चुने लोगों ने ही बिल्डिंग मटिरियल सप्लाई के लिए खनन विभाग से अनुमति ली है। आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी ने यह खुलासा किया है, उन्होनें कहा कि बाकी सब अवैध चल रहे हैं।
वही इस दौरान RTI एक्टिविस्ट विकेश नेगी ने जिला खनन अधिकारी से देहरादून में 12 इलाकों में चल रही बिल्डिंग मटिरियल सप्लायर की जानकारी मांगी। जिला खनन कार्यालय से चौंकाने वाली जानकारी मिली है कि देहरादून शहर में चल रही अधिकांश दुकानों के पास कोई अनुमति पत्र नहीं है। इसके बावजूद वह बिल्डिंग मटिरियल स्टोर कर रख रहे हैं।
वही जिसमें शिमला बाईपास के कुछ सप्लायर ने अनुमति ली है लेकिन यहां भी अधिकतर सप्लायर बिना अनुमति के ही अवैध ढंग से कारोबार कर रहे हैं। जिला खनन अधिकारी ने अवैध भंडारण को लेकर जिलाधिकारी से कुछ कारोबारियों के बारे में शिकायत की लेकिन बताया जाता है कि अब तक एक भी अवैध कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है।
इसी के साथ नेगी के द्वारा उपखनिज का भंडारण के लिए जिला खनिज अधिकारी से अनुमति जरूरी है। यह अनुमति भी निश्चित अवधि के लिए दी जाती है। लेकिन देहरादून में मानकों का खुला उल्लंघन हो रहा है। उनके मुताबिक इससे राजस्व की भी चोरी हो रही है। इस कारण सरकार को करोड़ों की चपत लग रही है। उन्होंने खनन विभाग और जिलाधिकारी से अपील की है कि अवैध कारोबारियों पर कार्रवाई की जाए ताकि कर जीएसटी और कर चोरी को रोका जा सके।
साथ ही उन्होनें बताया कि उप खनिज नियमावली के तहत उपखनिजों का भंडारण धार्मिक स्थल, अस्पताल और शैक्षणिक स्थल से 300 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। यह मानक पर्वतीय क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों के लिए कुछ अलग हैं। इसके बावजूद शहर में कई जगहों पर नियमों को ताक पर रख कर उपखनिज का भंडारण किया जा रहा है।