CM केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं, कल करना होगा सरेंडर, 5 जून को होगी अगली सुनवाई
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस आवेदन का विरोध किया, जिसमें पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की गई थी, जिसमें दावा किया गया कि आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख ने अपने स्वास्थ्य के बारे में गलत बयान दिए हैं। एजेंसी ने 21 मार्च को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। ईडी ने राजनेता के इस दावे का खंडन किया कि जेल में रहने के बाद से उनका वजन छह किलोग्राम कम हो गया है। दिल्ली की अदालत ने मामले को 5 जून के लिए पोस्ट कर दिया, जिसका मतलब है कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 2 जून को तिहाड़ जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करना होगा। शुक्रवार को देश की जनता को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने दावा किया कि अचानक वजन कम होना किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की थी. हालांकि, शीर्ष अदालत के कार्यालय ने उनकी याचिका स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें नियमित जमानत के लिए निचली अदालत में जाने की आजादी है। बाद में, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली की राउज़ हाउस अदालत में नियमित जमानत के लिए आवेदन किया।केजरीवाल के इस दावे का जिक्र करते हुए कि किसी बीमारी की संभावना को दूर करने के लिए उन्हें कई चिकित्सा परीक्षणों से गुजरने के लिए सात दिनों की आवश्यकता है, प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत में तर्क दिया कि केजरीवाल ने इन परीक्षणों की प्रकृति को दबा दिया।