उत्तराखण्ड : 04 नवम्बर 2024 ,चमोली। विदेशी अधिनियम की अनदेखी करने व ठहरे विदेशी नागरिकों की सूचना न देने पर होटल स्वामी पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया हैं.प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत 15 सितम्बर को ब्रिटिश व अमेरिकी नागरिक द्वारा श्री बद्रीनाथ स्थित शुभ होटल एवं रेस्टोरेंट में प्रवास किया गया किन्तु होटल स्वामी द्वारा नियमत: स्थानीय अभिसूचना इकाई/स्थानीय पुलिस थाने को फार्म-सी के माध्यम से सूचना उपलब्ध नहीं की गयी। जो Foreigners Act 1946 में उल्लेखित नियमों का उल्लंघन है। प्रावधानों के अन्तर्गत विदेशी राष्ट्रिक के होटल/होम स्टे आदि में आगमन पर उनकी सूचना निर्धारित प्रारुप फार्म-सी में भरकर 24 घंटे के भीतर विदेशी पंजीकरण अधिकारी को अभिसूचना इकाई/पुलिस थाने के माध्यम से देना आवश्यक है।
इस संबंध में थाना श्री बद्रीनाथ में होटल स्वामी के विरुद्ध मु0अ0सं0 08/24 विदेशियों विषयक अधिनियम ,1946 धारा 7/14 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सभी नागरिक अपने क्षेत्राधिकार में ठहरने वाले विदेशी नागरिक की सूचना पुलिस को दें और वेरिफिकेशन करवाएं। इस संबंध में पूर्व में भी चमोली पुलिस द्वारा निर्देश भी जारी किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक चमोली सर्वेश पंवार महोदय ने कहा कि होटल/सराय/होमस्टे/धर्मशाला/आश्रम/रिजार्ट आदि में विदेशी नागरिक को ठहराने की सूचना निर्धारित फॉर्म-सी में भरकर 24 घंटे के भीतर पुलिस को उपलब्ध कराना आवश्यक है।
इस हेतु प्रबन्धक/संचालक अपने होटल/सराय/होमस्टे/धर्मशाला/आश्रम/रिजार्ट का IVFRT PORTAL पर ऑनलाईन पंजीकरण कर इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन फॉर्म-सी भेज सकते है। आगे भी इस प्रकार के चैकिंग अभियान जारी रहेंगे व भविष्य में फार्म-सी की सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर इसी प्रकार कार्यवाही की जायेगी।