उत्तराखंडविविधहरिद्वार

14 दिसम्बर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

उत्तराखंड: 27 अक्टूबर 2024,हरिद्वार। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार सिविल जज (एस.डी.) / सचिव श्रीमती सिमरनजीत कौर ने अवगत कराया कि वादकारीगण को सस्ता सुलभ एवं शीघ्र न्याय दिलाये जाने के उददेश्य से जिला जज / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार प्रशान्त जोशी की अध्यक्षता में लोक अदालत का आयोजन 14 दिसम्बर 2024 को हरिद्वार, रूडकी एवं लक्सर स्थित न्यायालयों में किया जायेगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन की जानकारी देते हुए सिविल जज (एस.डी.) / सचिव श्रीमती सिमरनजीत कौर ने बताया कि इसमें फौजदारी के शमनीय वाद, 138 एन.आई. एक्ट वाद, बैंक धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, बिजली, पानी, एवं अन्य बिल भुगतान सम्बन्धी वाद, पारिवारिक वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, वेतन एवं भत्तों से सम्बन्धित सर्विस मामले, राजस्व, एवं अन्य प्रकृति के सिविल वाद जिनमें सुलह-समझौता वार्ता द्वारा वाद का निस्तारण संभव हो, निस्तारण हेतु रखा जायेगा। जो कोई भी वादकारी अपना वाद राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाना चाहता है, वह सम्बन्धित न्यायालय में जहाँ पर उसका वाद लंबित है, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने वाद को निस्तारण हेतु लोक अदालत में नियत करवा सकता है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार सिविल जज (एस.डी.) / सचिव श्रीमती समरनजीत कौर ने अपील की है कि वादकारी राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन का लाभ उठायें और अपने वादों को आपसी सुलह समझौता वार्ता द्वारा अंतिम रूप से निस्पादित करायें क्योंकि लोक अदालत में निपटाये गये वाद की आगे किसी न्यायालय में अपील दायर नहीं की जा सकती क्योंकि लोक अदालत में वाद को अंतिम रूप से निर्णित किया जाता है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button