SC का फैसला सरकार के देश हित व J&K/ लद्दाख विकास हेतु निर्णय पर मुहर है!धामी
देहरादून/उत्तराखण्ड: 11 Dec.–2023: सोमवार को अनुच्छेद 370 को हटाने के संबंध में आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय का जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के संबंध में दिया गया फैसला केंद्र सरकार के देश हित एवं जम्मू-कश्मीर व लद्दाख के समग्र विकास हेतु लिए गए निर्णय पर मुहर है।
इस मौके पर सीएम मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखण्डता को बनाए रखने के लिए जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का जो ऐतिहासिक कार्य प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा किया गया उसे आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी सही ठहराया है।
साथ ही उन्होनें कहा कि इस ऐतिहासिक फैसले से जम्मू-कश्मीर के लोग देश की मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे तथा राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही निवेश बढ़ेगा तथा राज्य के हर क्षेत्र में विकास के नए द्वार खुलेंगे।
वही जिसमें , आज जम्मू.कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के संबंध में सुपी्रम कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा अनुच्छेद 370 को हटाना संवैधानिक रूप से वैध है. इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार की तरफ से उठाया गया फैसला बिल्कुल ठीक था।
वही इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाए. अदालत ने ये भी कहा है कि नए परिसीमन के आधार पर जम्मू-कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव करवाएं जाएं। इस संबंध में केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया है।