उत्तराखण्ड: 17 JUNE.. 2023 देहरादून स्थित आज देहरादून की अदालत ने एक नाबालिग बालक के साथ कुकर्म मामले पर अपना फैसला सुनाया। शनिवार को एडवोके सुदेश उनियाल के अनुसार – पॉक्सो की विशेष अदालत ने आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया । छः साल चले इस मुकदमे मे पीड़ित बालक द्वारा दिए गए बयानों मे कई बार बदलाव किए गए साथ ही मेडिकल मे भी कुकर्म न होने की पुष्टि हुई ।
एडवोके सुदेश उनियाल के अनुसार बचाव पक्ष के वकील द्वारा बताया गया कि पीड़ित बालक पीड़ित न होकर एक शातिर मुजरिम है । और उस दिन भी वह आरोपितों के ट्रक से म्यूजिक सिस्टम चोरी कर रहा था जिसे आरोपितों द्वारा पीड़ित बालक को ट्रक से म्यूजिक सिस्टम चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था जिस से बचने के लिए नाबालिग ने ये कुकर्म की झूठी कहानी रची थी । साथ ही बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुदेश उनियाल द्वारा कई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश किए गए ।
वही जिसमे बताया गया कि दरअसल आरोप लगाने वाला बालक दरअसल पीड़ित न होकर एक शातिर मुजरिम है जो कि नशे का आदि है और अपने नशे की लत के चलते छोटी मोटी चोरियों को अंजाम देता है । जिसके साक्ष्य व पीड़ित बालक के विरुद्ध विभिन्न मुकदमों की हिस्ट्रीशीट पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के समक्ष पेश किए गए । वही जिसका संज्ञान लेते हुए पॉक्सो की विशेष अदालत द्वारा आरोपितों ट्रक ड्राइवर व क्लीनर दीप सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया गया ।