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समान नागरिक संहिता के तहत विवाह पंजीकरण अनिवार्य

उत्तराखण्ड : 23 फरवरी 2025 ,रुद्रप्रयाग। प्रशासन के निर्देशानुसार जनपद रुद्रप्रयाग के सभी पात्र अधिकारी/कर्मचारी अपने विवाह का पंजीकरण समान नागरिक संहिता के अंतर्गत कराना अनिवार्य होगा। विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए प्रशासन ने विशेष शिविरों का आयोजन किया है, जहां लोग अपने विवाह का पंजीकरण करा सकते हैं। मुख्य विकास अधिकारी जीएस खाती ने बताया कि पंजीकरण के लिए जिला प्रसासन द्वारा निर्धारित तिथियाँ एवं स्थान चिन्हित किये गए है जिनके अनुसार 24 फरवरी से 27 फरवरी तक विकास भवन सभागार, बेला खुरुड सहित सभी तहसील सभागार एव पुलिस लाइन, रतूड़ा, में पहुच कर पंजीकरण करा सकते है। इसके साथ साथ इच्छुक नागरिक अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से भी पंजीकरण करवा सकते हैं या ucc.uk.gov.in पोर्टल पर “सिटीजन सेक्शन” के माध्यम से स्वंय पंजीकरण कर सकते हैं।

पंजीकरण करने के लिए पति-पत्नी के अलग-अलग एवं संयुक्त फोटोग्राफ, स्थायी निवास प्रमाण पत्र,हाई स्कूल प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड एवं पासपोर्ट, बच्चों के प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हों), दो गवाहों के आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से जुड़े होने चाहिए),विवाह का फोटोग्राफ,यदि विवाह 27 जनवरी 2025 या उसके बाद हुआ हो तो विवाह कार्ड की प्रति।

महत्वपूर्ण दिशा निर्देस के अनुसार 26 मार्च 2010 के बाद किए गए विवाहों का पंजीकरण 27 जनवरी 2025 से छह माह के भीतर कराना अनिवार्य है।जिन लोगों के विवाह प्रमाण पत्र पहले ही बन चुके हैं, उन्हें समान नागरिक संहिता पोर्टल पर पावती अपलोड करनी होगी।

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