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मीडिया की स्वतंत्रता मुकदमों में दोष तय करने का लाइसेंस नहीं, केरल हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी

केरल/उत्तराखण्ड 08 नवम्बर 2024 ,।केरल हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मीडिया आउटलेट्स को चल रही जांच या आपराधिक मामलों पर रिपोर्टिंग करते समय जांच या न्यायिक अधिकारियों की भूमिका निभाने से बचना चाहिए। जस्टिस एके जयशंकरन नांबियार, कौसर एडप्पागथ, मोहम्मद नियास सीपी, सीएस सुधा और श्याम कुमार वीके से बनी पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने जोर दिया: “जबकि अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक थी। यह कानूनी अधिकारियों के फैसले पर पहुंचने से पहले मीडिया को किसी आरोपी के अपराध या बेगुनाही पर बयान देने का लाइसेंस नहीं दिया जाता है। पीठ ने फैसले में यह भी कहा कि अप्रतिबंधित रिपोर्टिंग से राय में पूर्वाग्रह और न्यायिक परिणामों में जनता के बीच अविश्वास पैदा हो सकता है।

हाई कोर्ट ने बताया कि मीडिया द्वारा किया गया परीक्षण जनता की राय को गलत तरीके से प्रभावित कर सकता है और संदिग्धों के पूर्व-निर्णय का कारण बन सकता है, जो प्रभावी रूप से कंगारू अदालत के रूप में काम कर रहा है। यह फैसला सक्रिय जांच और चल रहे परीक्षणों को कवर करने में मीडिया शक्तियों को प्रतिबंधित करने की मांग करने वाली तीन रिट याचिकाओं के जवाब में जारी किया गया था। मीडिया ट्रायल पर चिंताओं के कारण, उच्च न्यायालय के पहले के फैसले के बाद, 2018 में इन याचिकाओं को एक बड़ी पीठ को भेजा गया था।

अदालत ने रेखांकित किया कि मीडिया को दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उचित प्रतिबंधों के अधीन है, खासकर जब यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति की निजता और गरिमा के अधिकार के साथ टकराव करती है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि मीडिया को तथ्यों की रिपोर्ट करने का अधिकार है, लेकिन उसे सावधानी बरतनी चाहिए और अभी भी जांच के तहत मामलों पर निश्चित राय व्यक्त करने से बचना चाहिए। न्यायाधीशों ने चेतावनी दी कि ऐसा करने से न केवल आरोपी के अधिकारों का उल्लंघन होता है, बल्कि यदि न्यायिक परिणाम बाद में मीडिया चित्रण से भिन्न होता है, तो जनता का विश्वास भी कम होने का खतरा होता है।

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