अरविंद केजरीवाल को वकीलों से एक्स्ट्रा मीटिंग की मिली इजाजत, HC ने तिहाड़ और ED को भेजा नोटिस
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कथित शराब नीति घोटाले में न्यायिक हिरासत में हैं, द्वारा अपने वकीलों के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दो अतिरिक्त बैठकें करने की अनुमति देने की याचिका पर नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने तिहाड़ जेल अधिकारियों के साथ-साथ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से पांच दिनों के भीतर जवाब मांगा और मामले को 15 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता केजरीवाल की ओर से पेश हुए और कहा कि वकीलों के साथ अतिरिक्त बैठकों का अनुरोध किसी भी तरह से प्रतिकूल नहीं हो सकता। ईडी के विशेष वकील जोहेब हुसैन के हस्तक्षेप के दौरान गुप्ता ने कहा कि मामला केजरीवाल और जेल के बीच का है और केंद्रीय जांच एजेंसी कुछ नहीं कह सकती। गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल के पास फिलहाल 35 मामले लंबित हैं और इसलिए वह अपने वकीलों के साथ वीसी के जरिए दो और अतिरिक्त बैठकें चाहते हैं।केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में अपने वकीलों के साथ दो अतिरिक्त बैठकों के लिए उनके आवेदन को खारिज करने के 01 जुलाई को पारित ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। केजरीवाल कथित घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं। मुख्यमंत्री को 26 जून को तीन दिनों के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया था, यह देखते हुए कि गिरफ्तारी को अवैध नहीं कहा जा सकता है।